आबकारी विभाग ने जब्त की एक लाख लीटर अवैध शराब
शिमला : राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने राजस्व जिला नूरपुर की तहसील इंदौरा के मंड क्षेत्र के गगवाल, उलेड़ियां और त्यौरा में छापेमारी कर एक लाख एक हजार लीटर से भी अधिक लाहन बरामद कर नष्ट की है। इस विशेष टीम का नेतृत्व स्वयं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने किया।
डॉ. यूनुस ने बताया कि छापेमारी के दौरान बरामद अवैध लाहन को कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया गया है। इसकी अनुमानित लागत एक करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई है। उन्होंने बताया कि गगवाल क्षेत्र में 50 हजार लीटर, उलेडिया में 41 हजार लीटर और त्यौरा में 10 हजार लीटर (कंट्री फरमेंटिड लिकर) लाहन बरामद की गई है।
आबकारी विभाग ने एक गुप्त सूचना के आधार पर आज सायं इंदौरा के मंड क्षेत्र में एक घर में भी तलाशी अभियान आरम्भ किया, जिसमें 2 हजार 44 लीटर लाहन बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज कर लिया गया है।
आबकारी विभाग ने प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार और फ्रीबीज पर नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। खास बात यह है कि इस अभियान में आमजन से प्राप्त सूचनाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है और आबकारी आयुक्त डॉ. युनूस छापेमारी टीमों का नेतृत्व मौके पर जाकर स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्भय एवं निष्पक्ष निर्वाचन के दृष्टिगत विभाग द्वारा हर संभव कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके दृष्टिगत 59 मोबाइल टीमें गठित की गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में 23 नाके भी लगाए गए हैं।
आबकारी आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के मद्देनज़र किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विभाग सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों व पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि अवैध शराब तथा फ्रीबीज के मामले संज्ञान में आते ही तुरन्त टोल फ्री नम्बर 18001808062, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 तथा व्हाट्सऐप नम्बर 94183-31426 व बवदजतवसतववउीु/हउंपसण्बवउ पर जानकारी साझा करंे ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।