September 20, 2024

स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की 7 सदस्यीय समिति गठित

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शिमला : विधानसभा सचिवालय की तरफ से स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति का गठन किया है। ये समिति 60 दिनों के भीतर में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस समिति के सभापति होंगे। इसके अलावा सत्तारुढ़ दल की तरफ से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एवं विधायक हरीश जनारथा को शामिल किया गया है। विपक्षी भाजपा की तरफ से विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती एवं रणधीर शर्मा को शामिल किया गया है।
संजौली अवैध मस्जिद विवाद से निकली पॉलिसी
स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने का निर्णय शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद सामने आने के बाद लिया गया। मानसून सत्र में विधायक हरीश जनारथा ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत इस मामले को उठाया था, जिसमें उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका जताई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके बाद सदन में स्ट्रेट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए विधानसभा की समिति बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने इस समिति को विधानसभा अध्यक्ष की सहमति से बनाने का सुझाव दिया था। मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी।
अवैध तौर पर कारोबार करने पर लगेगी रोक
स्टेट वेंडर्स पॉलिसी का प्रारुप सामने आने पर प्रदेश में अवैध तौर पर तहबाजारी एवं रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसके अलावा कारोबार करने वाले प्रदेश के एवं प्रदेश के बाहर के लोगों की वैरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 5 नगर निगमों शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर के अलावा अन्य स्थानीय शहरी निकायों में कारोबार करने के लिए वेंडर्स जोन निर्धारित होगी। ऐसे में यदि कोई नो वेंडर्स जोन में कारोबार करता है, तो उसके खिलाफ तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भविष्य में हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में संशोधन किए जाने की संभावना है। नगर निगम शिमला ने वर्ष, 2016-17 में इस एक्ट को लागू किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ।