September 19, 2024

हिमाचल में अवैध शराब बेचने से अर्जित संपत्ति होगी जब्त

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शिमला : हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब से अर्जित संपत्ति को अब जब्त किया जा सकेगा। इसके अलावा बिना वारंट गिरफ्तारी तथा 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना करने के अलावा कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से रखे गए इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नाबालिगों को शराब बेचना भी गैर कानूनी होगा। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सुंदरनगर में वर्ष, 2022 में जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह का कड़ा किया है, ताकि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। सुंदरनगर में अवैध शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई थी तथा कुछ की नेत्र ज्योति चली गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शराब के उत्पादन, बिक्री और परिवहन को विनियमित करने के साथ अवैध शराब बनाने और खपत के बढ़ते मामलों के साथ, दंड को बढ़ाना और प्रवर्तन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना आवश्यक हो गया है। संशोधित प्रविधानों का उद्देश्य आबकारी अपराधों से संबंधित जांच और परीक्षणों की प्रभावशीलता में सुधार करना है। अधिनियम की 13 धाराओं में प्रमुख संशोधन किए गए हैं। इनमें धारा 2, 26, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 53, 66, 67 और 68 शामिल हैं। संशोधित अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि शामिल है। धारा 41 (ई) में बदलाव करते हुए अवैध शराब के व्यापार के माध्यम से अवैध रुप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देना शामिल है। यदि जिला मजिस्ट्रेट या कलैक्टर अवैध रुप से अर्जित संपत्ति पाते हैं, तो उसको जब्त करने का आदेश दे सकते हैं। इससे पूर्व विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस संशोधन से पुलिस का काम और बढ़ा दिया है, जबकि उसके ऊपर पहले से ही काम का बोझ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संशोधन के बाद थानों में और अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी चाहिए।
1,200 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती होगी : सी.एम.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार शीघ्र ही 1,200 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करने जा रही है। यह एक तरह से कमांडो फोर्स की तरह काम करेगी, जिसकी सेवाएं आवश्यकता के अनुसार आबकारी विभाग, टूरिज्म और टै्रफिक को सुचारू रुप से संचालित रुप से करने के लिए ली जाएगी।
निजी विश्वविद्यालयों को सदन में रखने होंगे वार्षिक लेखे व रिपोर्ट
प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को अब विधानसभा में वर्ष के दौरान के लेखा विवरण एवं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। इससे संबंधित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्थान (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अनुपस्थिति में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रस्तुत किया। इस तरह उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित कुल मिलाकर 17 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए। इसमें ईटरनल विश्वविद्यालय, ए.पी.जी. विश्वविद्यालय, अरनी विश्वविद्यालय, अभिलाषी विश्वविद्यालय, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांइसिज एंड टैक्रालॉजी, बाहरा विश्वविद्यालय, श्री साई विश्वविद्यालय, दि इनस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशल, एनलिस्ट्स ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, चिटकारा विश्वविद्यालय, इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, शूलिनी बायोटैक्रालॉजी एंड मैंनेजमैंट साइंसिज विश्वविद्यालय, करिअर प्वाइंट विश्वविद्यालय, आई.ई.सी. विश्वविद्यालय, मानव भारती विश्वविद्यालय एवं महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय शामिल है।