हिमाचल में ऑन लाइन गेम पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ
शिमला : हिमाचल प्रदेश में ऑन लाइन गेम पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संशोधन में 6 श्रेणियों को मुख्य रुप से शामिल किया गया है, जिसमें दाव लगाने, कैसिनों, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी ओर ऑनलाइन धन कमाने वाली गेम शामिल है। केंद्र सरकार की तरफ से ऑन लाइन गेम पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से जी.एस.टी. कानून में संशोधन किया है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने विधानसभा से इस संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि ऑन लाइन गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें कई बिलियन डॉलर तक कारोबार होता है। यह कारोबार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा इसे जुड़े लोग बड़ा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में ऑन लाइन गेम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को टैक्स के रुप में सरकार को भी राशि चुकानी होगी।