पंजाब वेतन आयोग सिफारिशें लागू, 28 फीसदी डी.ए. के साथ 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा लाभ
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने 28 फीसदी डी.ए. के साथ 1 जनवरी, 2016 से पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों को जनवरी, 2022 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा, जिसकी अदायगी फरवरी, 2022 में होगी। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इससे करीब अढाई लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नए वेतनमान सरकारी कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नए वेतनमान के अनुसार अब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए होगा। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के भत्तों में किसी तरह की बढ़ौतरी नहीं होगी और न ही उन्हें 4-9-14 जैसे टाइम स्केल का लाभ मिलेगा। यानि टू-टायर और थ्री टायर जैसे टाइम स्केल को बंद कर दिया गया है। चिकित्सकों को मिलने वाले एन.पी.ए. को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार चिकित्सकों, आयुर्वेद चिकित्सकों व पशु चिकित्सकों को मिलने वाला एन.पी.ए. 20 फीसदी होगा। मूल वेतन व एन.पी.ए. की राशि किसी भी स्थिति में 2,18,600 रुपए से अधिक नहीं होगी। यानि एन.पी.ए. की गणना में और किसी भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों को 2.25 व 2.59 फैक्टर के विकल्प
हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रुल्स में संशोधन करते हुए नए वेतन मान लागू करने करने को लेकर नियम अधिसूचित कर दिए हैं। नए वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण के लिए कर्मचारियों के पास 2.25 और 2.59 फैक्टर के चुनने का विकल्प दिया गया है। इसके तहत जो कर्मचारी वर्ष, 2012 में लागू वेतनमान को जारी रखना चाहते हैं, वह 2.25 फैक्टर और जो कर्मचारी वर्ष, 2009 के वेतनमान को जारी रखना चाहते हैं, वह 2.59 के फैक्टर को चुन सकते हैं। जानकारी के अनुसार करीब 78 फीसदी कर्मचारियों की ग्रेड-पे 2012 में बढ़ी है। नया संशोधित वेतनमान अखिल भारतीय सेवा काडर, न्यायिक सेवा अधिकारियों, अंशकालिक, दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले भी इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे।