खनन धारकों को मिलेगी सिंगल विंडो क्लीयरैंस
शिमला: हिमाचल में खनन धारकों सिंगल विंडो क्लीयरैंस मिलेगी। इसके तहत एन.ओ.सी. लेने के लिए विभागों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले माइनिंग की अनुमति के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था। इस व्यवस्था को शुरू करने से पहले विभाग माइनिंग से संबंधित सभी विंग को ऑनलाइन सुविधा से जोड़ रहा है। इसके बाद माइनिंग संबंधी सभी काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। माइनिंग के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग इसे एन.ओ.सी. के लिए आगे दूसरे विभागों को भेजेगा। इसके बाद प्रस्तावों को सिंगल विंडो क्लियरैंस के समक्ष रखा जाएगा। अभी माइनिंग कि ऑफलाइन व्यवस्था होने के कारण विभाग और लोगों को अनुमति लेने में दिक्कतें पेश आ रही है। विभाग प्रदेश में अवैध तरीके से माइनिंग को रोकने और काम को आसान करने के लिए इस व्यवस्था को लागू कर रहा है। इस काम को पूरा होने में अभी 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। माइनिंग को लेकर विभाग ने प्रदेश को 4 जोन में बांटा है। इसमें मंडी, हमीरपुर व ऊना को पहले जोन, मंडी, लाहौल-स्पीति और कुल्लू दूसरे जोन, शिमला, किन्नौर और चंबा तीसरे, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर चौथे जोन में रखे गए हैं। इन जोन में तैनात किए गए सहायक जियोलॉजिस्ट खनन धारकों के आवेदनों को देखेंगे।