विधायक व पूर्व विधायक खुद करेंगे अपने आयकर का भुगतान, अध्यादेश को मंजूरी
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अब विधायक व पूर्व विधायक खुद अपना आयकर (इनकम टैक्स) भुगतान करेंगे। इसको लेकर गत 27 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल बैठक में अध्यादेश लाने को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश को अब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद अब विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए लाया जाएगा। इससे पहले राज्य में माननीय का आयकर का सरकारी कोष से भुगतान किया जाता था। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में विधायक का वेतन 55,000 रुपए है, जिस पर उनको अब खुद अपना आयकर भरना होगा। वैसे इस समय निर्वाचित विधायक वेतन के अलावा भत्ते भी मिलते है, जिसको जोडक़र यह राशि करीब 2.10 लाख रुपए मासिक बनती है। इसमें 1,500 दैनिक भत्ता, 60,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10,000 रुपए कार्यालय भत्ता और 12,000 रुपए कंप्यूटर ऑप्रेटर भत्ता मिलता है। इसी तरह पूर्व विधायक भी अब अपनी पैंशन का आयकर भुगतान खुद करेंगे।