सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय सीमा बढ़ी

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शिमला : राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय सीमा की पात्रता में संशोधन हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा के बाद विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। घोषणा के बाद अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ सालाना 50 हजार तक की आमदन वाले लोग ले सकेंगे। पहले सालाना 35 हजार तक की आय वाले परिवारों के लोग ही विभागीय योजनाओं का लाभ ले सकते थे। आय की सीमा में 15 हजार की बढ़ोतरी के बाद हजारों लोगों को इसका फायदा होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मंगलवार को आय सीमा की पात्रता को बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी की। विभागीय अतिरिक्त मु य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35 हजार रुपये थीए उसे बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये वार्षिक कर दिया है। फैसले से 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा।

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