प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग सहित सांसद हर्ष महाजन को जारी किया नोटिस

शिमला : भाजपा के राज्य सभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग सहित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी कर 23 मई तक जवाब तलब किया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट से हर्ष महाजन को उनकी ईमेल पर नोटिस की तामील कराने की गुहार भी लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल अस्विकार करते हुए साधारण प्रचलित माध्यम से नोटिस की तामील कराने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को चुनौती दी है। प्रार्थी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह गलत है। पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया। जो कानूनी रूप से गलत है। इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था जिसमें तीन निर्दलीय विधायको समेत छ कांग्रेस बागी विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ़ वोट दिया था। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है और चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सके।