जीपीएफ नियमों में संशोधन

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शिमला : राज्य सरकार की तरफ से 20 वर्ष के बाद पुरानी पैंशन योजना (ओ.पी.एस.) को बहाल करने के बाद जनरल प्रोविडेंट फंड (जी.पी.एफ.) कटौती का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि वर्ष, 2003 से वर्ष, 2023 के बीच के करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जी.पी.एफ. की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए वर्ष, 1960 में बने नियम प्रभावी होंगे। नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी यही नियम प्रभावी होंगे। वित्त विभाग की तरफ से जी.पी.एफ. कटौती के लिए हिमाचल प्रदेश अमेंडमैंट रुल, 2023 लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।