एफ.आर.ए. मामले में सुप्रीम कोर्ट से छूट के लिए पैरवी करेगा हिमाचल : नेगी
शिमला : राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत ङ्क्षसह नेगी ने कहा है कि दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश के एफ.आर.ए. मामलों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहकर अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले के लिए पैरवी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने में लंबा समय लग जाता है। इस कारण विकास कार्यों में देरी होती है। जगत ङ्क्षसह नेगी यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी देने के लिए अधिकारियों, एफ.आर.ए. कमेटियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में खनन के लिए पंचायत से अनुमति मिलने की बाद नीलामी होगी। ऐसे में यदि इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो कानून में संशोधन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी किन्नौर जिला के जिला परिषद, बी.डी.सी., पंचायत प्रधान एवं उपप्रधानों के साथ चर्चा भी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायत की अनुमति के बाद खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी, जिसके आधार पर खनन किया जा सकेगा।