तय सीमा से अधिक कर्ज लेगी सरकार
शिमला: राज्य सरकार को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की 6 फीसदी तक कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य सरकार वित्तीय वर्ष, 2023-24 व 2024-25 में जी.एस.डी.पी. के 6 फीसदी तक कर्ज ले सकेगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन)अधिनियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अनुसार अब राज्य सरकार जी.एस.डी.पी. का 3.5 फीसदी की बजाए 6 फीसदी तक कर्ज ले सकती है। इस कड़ी के तहत राज्य सरकार ने इसी माह 1,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार मार्च, 2023 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कर्ज उठाने लेने के लिए फिर से आवेदन कर सकती है। यदि राज्य सरकार आने वाले समय में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पाई, तो ओ.पी.एस. को लागू करने, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने एवं उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसे वायदों को सिरे चढ़ाने में दिक्कतें आ सकती है। प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के समय तक राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। इसके बाद वर्तमान सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज ले लिया है।