प्रशासनिक सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा पिछली सेवा का लाभ
शिमला : हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अब भूतपूर्व सैनिकों को पिछली सेवा का लाभ मिलेगा। यानि उनके वेतन निर्धारण में पिछली सेवा का लाभ मिलेगा। यह लाभ उसी स्थिति में मिलेगा, जब सेना में सेवाएं देने के बाद भूतपूर्व सैनिक को किसी अन्य जगह सरकारी सेवा में ऐसा लाभ नहीं मिला हो। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत अधिसूचित भूतपूर्व सैनिक (हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण, वेतन नियतन और वरिष्ठता विनियमन) नियम, 2020 में संशोधन किया गया है। सरकार को नियमों में संशोधन इसलिए करना पड़ा था, क्योंकि पूर्व में भूतपूर्व सैनिक के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने पर इस तरह की विसंगति का मामला सामने आया था। इसमें कई ऐसे भूतपूर्व सैनिक थे, जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने से पहले दूसरी जगह सरकारी सेवा में अनुबंध पर रहते हुए यह लाभ नहीं ले पाए थे। इस अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी भूतपूर्व सैनिक को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वेतन निर्धारण में पिछली सेवा का लाभ नहीं मिला है, तो उसे इसका फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। इससे पहले भी भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में भरे जाने वाले पदों को लेकर समय-समय पर आदेश जारी किए जाते रहे हैं। इन आदेशों में उनके आरक्षण, वेतन व वरिष्ठता को लेकर नियम बनाए गए हैं।