अंग दान पर मिलेगा 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश
शिमला : किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपने अंगों का दान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इस तरह का प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए 25 अप्रैल, 2023 से किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार के इन निर्देशों का अनुसरण करेगी। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं मंडलायुक्तों सहित सरकार के दायरे में आने वाले विभागों का जारी किए गए हैं। अंग दान करने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की सिफारिश पर मिल सकेगी। यानी जब संबंधित डॉक्टर यह जानकारी या मैडीकल देगा कि कर्मचारी ने अपना अंग दान किया है, जिसके लिए उसको अस्पताल में भर्ती करने के बाद बड़ा ऑप्रेशन (मेजर सर्जरी) किया गया है। इस ऑप्रेशन के बाद संबंधित कर्मचारी को आराम एवं चिकित्सकीय परामर्श के अधीन रहना पड़ता। इसको देखते हुए कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
अंग दान करने वालो को बड़ी राहत
सरकारी क्षेत्र में सेवाएं देने वाले उन कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है, जो कई बार अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों को अंग दान करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अब 42 दिन का अवकाश मिल सकेेगा। इससे पहले एक कलैंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन के अवकाश की व्यवस्था थी।