हिमाचल में कर्मचारी नेताओं पर कसेगा शिकंजा

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शिमला : हिमाचल में कर्मचारी नेताओं पर शिकंजा कसेगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को किसी कर्मचारी एसोसिएशन, खेल संस्था या अन्य किसी संस्था के चुनाव में शामिल होने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों का कार्यकाल तय होगा, जिसके लिए कर्मचारियों को विभागाध्यक्षों की तरफ से एक परफॉर्मा दिया जाएगा। इस परफार्म में कर्मचारियों को इसकी सूचना देनी होगी। इसमें कर्मचारी को पद से मिलने वाले लाभ सहित इससे संबंधित जानकारी देनी होगी। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश राज्यों को जारी किए गए हैं। केंद्र के इन निर्देशों के बाद प्रदेश स्तर पर कार्मिक विभाग की तरफ से सी.सी.एस. कंडक्ट रुल्स, 1964 में संशोधन करके नई व्यवस्था को लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं। इन पैरामीटरों के अनुसार ही अब कर्मचारी किसी एसोसिएशन, खेल संस्था या फिर अन्य किसी संस्था के पदाधिकारी के रुप में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी विभागों के कई कर्मचारी विभिन्न कर्मचारी संघों, खेल संघों एवं अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं। इसी तरह कई विभागों में सामानांतर कर्मचारी संघ भी चल रहे हैं, जिनको सरकार की तरफ से मान्यता नहीं है। कई खेल संघों के समानांतर होने से कई बार खिलाडिय़ों को मिलने वाले प्रमाण पत्र वैध नहीं होते, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है।

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