संशोधित वेतनमान के आधार पर अधिकारी-कर्मचारी ए. से डी. 4 श्रेणियों में विभाजित
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारी व कर्मचारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की बजाए ग्रुप-ए., ग्रुप-बी., ग्रुप-सी. व ग्रुप-डी. तक 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। ग्रुप-ए. में अब राजपत्रित अधिकारी आएंगे। राजपत्रित श्रेणी में आने वाले इन अधिकारियों का लेवल 16 से 31 के बीच होगा। ग्रुप-ए. के बाद सभी श्रेणियों को अरापजत्रित श्रेणी में विभाजित किया गया है। इसमें ग्रुप-बी. में लेवल 11 से 15, ग्रुप-सी. में लेवल 3 से 10 व ग्रुप-डी. 4 में लेवल 1 से 2 के कर्मचारी आएंगे। वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसचूना जारी कर दी गई है। अब सरकार की तरफ से विभाजित किए गए नए ग्रुप के आधार पर अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन, भत्ते व आवास साहित अन्य सुविधाएं मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में संशोधित वेतनमान को लागू करने के बाद कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसमें अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी का पदनाम समाप्त करके इसे ए.बी.सी. और डी. कर दिया गया है। इसके अलावा 89 कर्मचारियों के ऊपर लगी राइडर की शर्त को लेकर पहले ही सरकार की तरफ से अधिसचूना जारी कर दी गई तथा अब संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा।