करुणामूलक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का रास्ता साफ

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शिमला : अंतत: 1 माह के लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने करुणामूलक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी.) में नौकरी देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत मुख्यमंत्री बिना वित्त विभाग की अनुमति से डेली वेज (दैनिक वेतन भोगी) के रुप में नौकरी देने के लिए अधिकृत होंगे। सरकार की तरफ से किसी भी विभाग, निगम व बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में अधिकतम 5 फीसदी कोटे की शर्त को भी हटा दिया है तथा नौकरी के लिए तृतीय का विकल्प दे चुके कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी में विकल्प देने का अवसर भी प्रदान किया है। अधिसूचना के अनुसार डाइंग कैडर बेलदार के पद पर भी नौकरी दी जा सकेगी। नौकरी देने के लिए वर्ष, 2019 में जारी की गई गाइडलाइन को आधार माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की तरफ से गत 20 दिसम्बर को चतुर्थ श्रेण्ी में करुणामूलक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से लेकर अब तक इस संदर्भ में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी में भर्ती को लेकर अभी सरकारी स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के करीब 3,413 मामले लंबित है। ऐसे में पात्र आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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