सर्किट हाऊस व रेस्ट हाऊस में ठहरने के लिए नए नियम
शिमला : शिमला स्थित सर्किट हाऊस विल्ली पार्क व राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ को छोडक़र राज्य सरकार के शेष सर्किट हाऊस व रेस्ट हाऊस में ठहरने के लिए किराए की नई दरों को लागू किया गया है। इसके लिए हिमाचलियों को सर्किट हाऊस में ठहरने के लिए प्रतिदिन 600 रुपए व रेस्ट हाऊस के लिए 500 रुपए देने होंगे। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकार के मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, विधायक, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को ठहरने के लिए इसी राशि का भुगतान करना होगा। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व विधायक, निगम-बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष से भी यही राशि ली जाएगी। इसी श्रेणी के परिवार के सदस्यों से भी यही राशि ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सेवाएं देने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, दूसरे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखने वाले कर्मचारियों, बैंक व एल.आई.सी. के कर्मचारियों को भी सरकारी ड्यूटी के दौरान ठहरने पर इस राशि का भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादक व प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्यापित पत्रकारों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा पंचायती राज संस्थाओं जैसे जिला परिषद, बी.डी.सी. व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से सरकारी ड्यूटी के दौरान यही राशि चुकानी होगी। साथ ही प्रदेश के अन्य लोगों को भी किराए की यही दरें चुकानी होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। गैर हिमाचलियों के लिए प्रतिदिन सर्किट हाऊस व रेस्ट हाऊस में 1,100 रुपए देने होंगे। नहाने एवं चेंज करने यानि शार्ट स्टे के लिए किसी भी व्यक्ति को सर्किट हाऊस एवं रेस्ट हाऊस का आधे किराए का भुगतान करना होगा।