कैबिनेट : क्लास थ्री भर्ती अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, नहीं होगा कोई इंटरव्यू
शिमला : हिमाचल में प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके तहत सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ौतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब भविष्य में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करते समय लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अन्तर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष, 2030 तक 10 हजार मैगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए 4 सूत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरुष खिलाडिय़ों को पुरस्कृत करना है। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एस.आर.टी.) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 1 अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 फीसदी टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एस.आर.टी. माफ करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एस.आर.टी. को माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।