मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में पुरानी पैंशन को बहाल करने के लिए लाई जाने वाली एस.ओ.पी. को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब अगले माह से प्रदेश में सेवाएं दे रहे 1.36 लाख एन.पी.एस. कर्मचारियों का एन.पी.एस. शेयर कटना बंद हो जाएगा तथा कर्मचारियों के जी.पी.एफ. के खाते खुलेंगे। इस तरह प्रदेश में अब पुरानी पैंशन को बहाल करने के लिए सरकार ने अपनी विधिवत मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने एस.ओ.पी. को मंजूरी प्रदान करने से पहले कर्मचारी नेताओं से व्यापक विचार विमर्श किया तथा दूसरे राज्यों में पुरानी पैंशन को बहाल करने के लिए तैयार की गई गाइडलाइन का अध्ययन भी किया। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास पड़े एन.पी.एस. कर्मचारियों के 8,000 करोड़ रुपए वापस लेने की दिशा में आगे बढ़ेगी, जिसको लेकर सरकारी स्तर पर पहले भी पत्र व्यवहार किया जा चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल इस राशि को वापस लौटाने से मना किया है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के स्कूल लैक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा तथा इनकी तैनाती खाली पदों पर की जाएगी। इसके अलावा निकट भविष्य में भी शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिय जारी रहेगी।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर मंत्रिमंडल ने ङ्क्षचता जताई। इसे देखते हुए अब अस्पतालों में मास्क लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने तथा तैयारियों को बेहतर रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया स्थिति की समय-समय पर समीक्षा होगी और संक्रमण के अधिक संख्या में फैलने पर बंदिशों को लगाने पर भी विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रस्तुति भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में ज्यादा टैस्टिंग होने पर मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एटिक फ्लोर को आवासीय प्रयोग की अनुमति मिली
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों को बढ़ी राहत प्रदान करते हुए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे एटिक फ्लोर को आवासीय उद्देश्य से प्रयोग किया जा सकेगा। पहले एक्टि फ्लोर को आवासीय रुप से प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। इस निर्णय से एटिक नियमित होगा तथा उसकी ऊंचाई 3.05 मीटर तक तय कर दी गई है। इससे पहले बने एटिक फ्लोर भी नियमित हो जाएंगे तथा भविष्य को भी इसकी अनुमति प्रदान की गई है।
सचिवालय में बना नया भवन होगा नियमित
प्रदेश सचिवालय में बना नया भवन नियमित होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इसको सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल की तरफ से इसको लेकर औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा टी.सी.पी. क्षेत्र बढ़ोग में निर्माण कार्य से वर्जित क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने राजस्व में बढ़ौतरी करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद अब वार्षिक लाइसैंस शुल्क को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए किया गया है। पहले यह फीस 2 हजार रुपए वार्षिक होती थी। इससे राजस्व में 50 लाख रुपए अतिरिक्त बढ़ौतरी होने की संभावना है। साथ ही राजस्व को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों पर जी.एस.टी. गुडस टैक्स लगाया गया है।
सरकारी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। ऐसे में आने वाले समय में सरकारी विभागों में चरणबद्ध तरीके से खाली पदों को भरने के प्रयास किए जाएंगे। इसको लेकर सरकार निर्णय मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश के आधार पर लेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एच.पी.ए.एस.) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के 2 पदों को भरा जाएगा। यह पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेन्टस) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के अन्तर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन (एमोल्यूमेन्टस) को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।