नौकरियों का पिटारा खुला, भरे जाएंगे 5,300 पद; अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करेगी सरकार

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जल शक्ति विभाग में रखे जाएंगे 3,970 पैरा वर्कर, पंचायती राज विभाग में भरे जाएंगे 645 पद
आबकारी विभाग को होगी अपनी पुलिस, विभिन्न विभागों में दिव्यांगों को मिलेगा 4 फीसदी पदोन्नति कोटा
विधवा पुनर्विवाह की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 65 हजार हुई, 60 करोड़ तक कर्ज ले सकेगी एच.आर.टी.सी.
शिमला : चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। इसके तहत विभिन्न विभागों में करीब 5,300 पदों को भरने/सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने सेना की नौकरी से लौटने वाले अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग मेें 3,970 पैरा वर्कर (1,146 पैरा पम्प ऑप्रेटर, 480 पैरा फिटर और 2,344 मल्टी पर्पज वर्कर) को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। पंचायती राज विभाग में भी 645 पदों को भरने/सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। इसी तरह पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से 40 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भी भरा जाएगा। आबकारी एवं कराधान विभाग की अब अपनी पुलिस होगी। इसमें पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित करके इसको भरा जाएगा, ताकि आबकारी एन.डी.पी.एस. और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रुप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार को मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कॉडर क्षमता के रिक्त पदों में 4 फीसदी आरक्षण प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम, 2013 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन के बाद अब विधवा पुनर्विवाह राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 65 हजार रुपए किया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष, 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की।
पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग में खर्च हो रहे 2,500 करोड़
पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग में 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 1,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह से विभाग में वित्तायोग एवं अन्य मदों से खर्च होने वाली राशि में वृद्धि हुई है।
यू.जी.सी. पे-स्केल व जे.ओ.ए. (आई.टी.) पर नहीं हो पाया निर्णय
मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों को यू.जी.सी. पे-स्केल तथा जे.ओ.ए. (आई.टी.) के मुद्दे पर निर्णय नहीं हो सका। यू.जी.सी. पे-स्केल को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा जे.ओ.ए. (आई.टी.) के कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा।

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