मंत्रिमंडल बैठक : सेवानिवृत्त लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य को पैंशन नहीं तय राशि मिलेगी
शिमला : हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य (नॉन ऑफिशियल) पद का कार्यकाल पूरा करने वालों को राज्य सरकार पैंशन की बजाए तय राशि (फिक्स एमाउंट) देगी। इसके तहत अध्यक्ष पद पर सेवा देने के बाद 6 हजार रुपए प्रति वर्ष व सदस्य को 5 हजार रुपए प्रतिवष के हिसाब से राशि मिलेगी। इसमें महंगाई भत्ता (डी.ए.) भी शामिल नहीं होगा। यानि अध्यक्ष पद पर यदि कोई 1 साल अपनी सेवा देता है, तो उसे 6 हजार रुपए प्रतिमाह और 2 साल सेवा करने पर 12 हजार रुपए प्रति माह तय राशि मिलेगी। इसी तरह यदि कोई सदस्य 1 साल सेवा देता है, तो उसे 5 हजार रुपए प्रतिमाह और 2 साल की सेवा पर 10 हजार रुपए प्रतिमाह तय राशि मिलेगी। यह तय राशि अध्यक्ष व सदस्य पद पर सेवाएं देने वाले की सेवा अवधि के आधार पर मिलेगी। यह प्रावधान नॉन ऑफिशियल के लिए रहेगा, जिनको पहले से कोई पैंशन नहीं मिल रही थी। मौजूदा समय में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर सेवाएं देने वालों की संख्या बहुत कम है। इसमें प्रमुख नाम वीरभद्र ङ्क्षसह सरकार के समय में अध्यक्ष पद पर सेवाएं दे चुके राष्ट्रीीय स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक के.एस. तोमर भी शामिल है। हालांकि सरकार का यह निर्णय वर्ष, 1971 में बने नियमों के अनुरुप नहीं है, क्योंकि उसमें पैंशन देने की बात कही गई है। इस समय भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड एवं हरियाणा में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को सेवाकाल के बाद पैंशन का प्रावधान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में केवल तय राशि देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य को सेवाकाल के बाद तय राशि देने संबंधी पुष्टि की है।