मधु मक्खियों, रंगड़ व ततैया के काटने से मौत होने पर मिलेगी राहत राशि

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शिमला: 20 मार्च, 2022 को प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर हिमाचल प्रदेश आपदा एवं राहत नियमावली, 2012 में संशोधन किया गया है। इसके तहत 3 कारणों से मौत या घायल होने पर प्रभावित व्यक्ति या आश्रितों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। यानि मधु मक्खियों, रंगड़ और ततैया के काटने मौत होने, दुर्घटनावश पानी में डूबने से मौत होने और वाहन दुर्घटना के कारण मृत्य व घायल (जल, थल व वायु) होने पर राहत राशि मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, 40 से 60 फीसदी दिव्यांग होने पर 59,100 रुपए और 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए की राहत राशि प्रभावित व्यक्ति या परिजन को मिलेगी। इसके अलावा गंभीर रुप से घायल होने व एक सप्ताह से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम 15 हजार रुपए तक मुआवजा मिलेगा। इस तरह अब आपदा एवं राहत नियमावली में 17 कारणों से मृत्यु या शरीर को नुकसान पहुंचने पर राहत राशि मिलेगी। इसमें मधु मक्खियों, रंगड़ और ततैया के काटने मौत होने, दुर्घटनावश पानी में डूबने से मौत होने, वाहन दुर्घटना के कारण मृत्य व घायल (जल, थल व वायु) होने, नाव दुर्घटना, विषैला भोजन खाने, आसमानी बिजली गिरने, पेड़ या चट्टान से गिरने, गैर विस्फोटक से नुकसान पहुंचने, सर्पदंश, भूमि तूफान, आवारा व पालतु पशु के प्रहार करने, कुत्ते के काटने, बिजली का करंट लगने, अत्यधिक बारिश होने, महामारी फैलने, जमीन धंसने व हिमखंड की चपेट में आने के कारण राहत राशि मिलेगी। इस आशय संबंधी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधीशों एवं सरकार से संबद्ध सभी अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।

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