हिमाचल में खनन माफिया की संपत्ति होगी अटैच
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन से जुटाई गई संपत्ति को अब सरकार की तरफ से अटैच किया जाएगा। अटैल की गई इस संपत्ति को जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में नीलाम करके राशि को वसूला जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के आदेश के बाद सरकार की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए संबंधित एस.डी.एम. अवैध खनन करने वाले को नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। एन.जी.टी. ने इसके लिए विभाग को अलग से राज्य स्तरीय नोडल अकाउंट भी खोलने के आदेश भी जारी किए हैं। अकाउंट में जुर्माने से वसूली गई राशि को जमा किया जाएगा। जमा की गई यह राशि विभाग की तरफ से संबंधित क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान पर्यावरण को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए खर्च किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए संबंधित एस.डी.एम. की तरफ से बी.डी.ओ., पी.डब्ल्यू.डी. हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर प्लॉन तैयार किया जाएगा। एन.जी.टी. की तरफ से जारी किए गए इन आदेशों की यदि कोई विभागीय अधिकारी अवहेलना करता है, तो उसकी एन.जी.टी. के प्रति जवाबदेही होगी।