हिमाचल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर मिलेगी नौकरी

शिमला : राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से नौकरी (पुन: रोजगार) देने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त विभाग ने सेवा शर्तों को निर्धारित कर दिया है। विभाग की तरफ से जारी ऑफिस मैमोरैंडम के अनुसार क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएगी। इसके लिए उनको मूल वेतन का प्रतिमाह 40 फीसदी वेतन दिया जाएगा, जबकि विशेष श्रेणी के अधिकारियों को सरकार मूल वेतन का प्रतिमाह 50 फीसदी वेतन अदा किया जाएगा। सरकारी स्तर पर सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर पर लंबे समय से विचार किया जा रहा था, ताकि नई भर्तियों के होने तक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। इससे जहां सरकारी कार्य प्रभावित नहीं होंगे, वहीं वित्तीय संकट के बीच सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।
पुन: रोजगार पाने वालों पदनाम बदलेगा
सरकारी क्षेत्र में पुन: रोजगार पाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों और अधिकारियों के पदनाम में बदलाव होगा। इसके तहत क्लास फोर कर्मचारियों को मल्टी टॉस्क वर्कर, क्लास थ्री कर्मचारियों को ऑफिस असिस्टैंट, क्लास टू और क्लास वन को वर्क सुपरवाइजर नाम से जाना जाएगा। विशेष श्रेणी के अधिकारियों जिसमें डाक्टर, इंजीनियर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी आएंगे उनको बतौर कन्सलटैंट के नाम से जाना जाएगा।
नहीं मिलेगा डी.ए., 1 वर्ष तक ली जाएगी सेवाएं
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुन: रोजगार प्राप्त करने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को डी.ए. का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनकी सेवाएं 1 वर्ष तक ली जाएगी। इसके बाद यह सरकार पर निर्भर करेगा कि उनकी सेवाओं को जारी रखना है या नहीं। उन्हें किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा का भी लाभ नहीं मिलेगा।