मतदाताओं को राहत

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शिमला : हिमाचल में मतदान के लिए उत्साहित मतदाताओं के लिए राहत की सूचना है। मतदाता नामांकन दाखिल होने के अंतिम दिन तक मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाताओं का नाम मतदाता सूचियों में पंजीकृत होगा। अगर किसी मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने की स्थिति में वोटर मतदाता फोटो पहचान पत्र के बगैर भी चालक लाइसेंस, पास बुक , सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पहचान पत्र, आधार अथवा पैन कार्ड सहित 12 पहचानों में से किसी एक को दिखाने पर भी मतदान कर सकेंगे।
प्रदेश में लोक सभा चुनाव अंतिम चरण में एक जून को होने हैं। सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने जानकारी दी कि लोक सभा के साथ ही प्रदेश की छह विधान सभा सीटों पर भी उप चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर व गगरेट से चैतन्य शर्मा को अयोग्य करार दिए जाने के बाद इन विधान सभा सीटों पर उप चुनाव होना है। उन्होंने बताया कि उप चुनाव के लिए भी लोक सभा के साथ ही 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 14 मई तक नामांकन होगा। 15 को नामांकन पत्रों की छंटनी तथा 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। एक जून को मतदान होगा तथा 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उप चुनाव के मद्देनजर सभी छह विधान सभा हलकों में वीवीपैट व ईवीएम पर्यप्त संख्या में मौजूद होगी। कोविड संबंधि आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूं तो निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2024 की अहर्ता तारीख तक मतदाता सूचियों में नाम पंजीकरण के निर्देश दिएथे। निर्देशों के बाद 5 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। मगर आयोग के ताजा निर्देशों के मुताबिक अब नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं।