हिमाचल कांग्रेस के 6 बागियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लगा
शिमला : हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागियों से जुड़ा महत्वपूर्ण मामले 12 मार्च (मंगलवार) को सुनवाई के लिए लगा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ किसी भी तरह का निर्णय आने से प्रदेश की सियासत करवट बदलेगी। प्रदेश में सत्तारुढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों में इस निर्णय के आने से पहले बेचैनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश आने से पहले सरकार ने कैविएट याचिका फाइल की है, ताकि उनका पक्ष सुना जा सके। सूत्रों के अनुसार यह मामला कोर्ट नंबर-2 में केस नंबर डबल्यू.पी.(सी.) नंबर 156/2024 चैतन्य शर्मा एंड अदर वर्सिज/स्पीकर एच.पी. के नाम से आइटम नंबर-36 पर लिसटिड है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गत 29 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देविंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा की पार्टी व्हिप उल्लंघन करने के आरोप में सदस्यता को समाप्त कर दिया था। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सुनाया गया है। इसके बाद बागियों की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।