वैब पोर्टलों के बेलगाम होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नियामक तंत्र के आभाव में वैब साइटों और यू-ट्यूब चैनलों के माध्यम से फेक न्यूज प्रकाशित व प्रसारित करने पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे जो चाहे चलाते हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इन्हें कैसे रोकेंगे? सरकार को वैब पोर्टल के नियामक संबंधी उपायों को तलाशना होगा।