बैंक धोखाधड़ी के मामले में एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ-सह-चेयरमैन सहित 6 आरोपियों को 3 से 5 वर्ष की कठोर कारावास

नई दिल्ली : सीबीआई मामलों के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई (तमिलनाडु) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मैसर्स पलपप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, चेन्नई के तत्कालीन सीईओ-सह-चेयरमैन पी. सेंथिलकुमार को 5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ कुल 1,25,000/- रु. का जुर्माना एवं मैसर्स एसजेएस(SJS) नेटवर्क एंड सर्विसेज लिमिटेड, चेन्नई के टी.आर. धनसेकर व आर. करुणानिधि(दोनों तत्कालीन निदेशक ) और जे.मुरली, बी.लता भास, पी.सेंथिलकुमार (अन्य व्यक्ति) को 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर 1,25,000/- रु. के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मैसर्स पलपप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, चेन्नई एवं मैसर्स एसजेएस नेटवर्क एंड सर्विसेज (पी) लिमिटेड, चेन्नई पर एक-एक लाख रु. का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत के आधार पर दिनांक 06.02.2008 को आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि पी. सेंटिलकुमार, सीईओ-सह- चेयरमैन एवं अन्यों द्वारा प्रतिनिधित मैसर्स पलपप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, चेन्नई और अपने निदेशक यथा टी.आर. धनसेकर व आर. करुणानिधि तथा अन्यों द्वारा प्रतिनिधित मैसर्स एसजेएस नेटवर्क एंड सर्विसेज लिमिटेड, चेन्नई ने झूठे एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त किया और ऋण राशि चुकाने में विफल रहे, जिससे इंडियन बैंक को 4.19 करोड़ रु. की हानि हुई। जांच के पश्चात, आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 20.10.2008 को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चेन्नई की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण न्यायालय ने उक्त आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।