30 किलोमीटर के भीतर तबादला होने पर 1 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग

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शिमला : सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने सैंट्रल सिविल सिर्विसिज रुल में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का तबादला 30 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर किया जाता है, तो उसे ज्वाइनिंग के लिए 1 दिन का समय मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी का तबादला 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होता है, तो उसे ज्वाइनिंग के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। हालांकि बीच में अवकाश आने की स्थिति में अगले कार्यदिवस पर कर्मचारी ज्वाइनिंग देने की रियायत दी गई है। वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले कर्मचारियों को 8 से 10 किलोमीटर के भीतर ज्वाइनिंग के लिए 1 दिन का समय मिलता था तथा उसके अधिक अवधि पर 10 दिन का समय दिया जाता था। सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी नेतओं ने अव्यवहारिक बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने को कहा है।