जल विद्युत परियोजनाओं पर लगा वाटर सैस, नियम अधिसूचित
शिमला : हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सैस लागू हो गया है। सरकार ने इसको लेकर नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिसके आधार पर इसकी अदायगी करनी होगी। इससे सरकार को सालाना 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने की संभावना है। सरकार की तरफ से इससे संबंधित नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से 14 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रो पावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है। इस सैस को लगाने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। राज्य में मौजूदा समय में 172 पॉवर प्रोजैक्ट है, जिससे 10,999 मैगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में इन पॉवर प्रोजैक्टों को अब वाटर सैस देना होगा।